फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आईओ नहीं हो रहे पेश, बुलंदशहर एसएसपी अदालत में तलब

सार

आईओ नहीं हो रहे पेश, बुलंदशहर एसएसपी अदालत में तलबगाजियाबाद।मामले के विवेचक विमलेश कुमार पिछली कई तारीख से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं।इसके बाद अदालत ने छह सितंबर को एसएसपी बुलंदशहर को आदेश दिया था कि मुकदमे की गवाही पूरी होने तक विमलेश कुमार का वेतन रोक दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आईओ नहीं हो रहे पेश, बुलंदशहर एसएसपी अदालत में तलब
विज्ञापन

गाजियाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में भाभी से दुष्कर्म और पिटाई के मामले में विवेचक विमलेश कुमार के कई बार तारीख पर न आने पर पाक्सो कोर्ट की न्यायाधीश संगीता कुमारी ने बुलंदशहर एसएसपी को तलब किया है। घटना के समय विमलेश कुमार इंदिरापुरम थाने में तैनात थे, मौजूदा समय में वह बुलंदशहर जिले में हैं। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख लगाई है।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक सुशील कौशिक ने बताया कि 2014 में देवर ने भाभी की पिटाई कर दुष्कर्म किया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने मुकदमे का छह महीने में निस्तारण करने का आदेश दिया है। मामले के विवेचक विमलेश कुमार पिछली कई तारीख से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इसके बाद अदालत ने छह सितंबर को एसएसपी बुलंदशहर को आदेश दिया था कि मुकदमे की गवाही पूरी होने तक विमलेश कुमार का वेतन रोक दिया जाए। इसके बावजूद जांच अधिकारी विमलेश उपस्थित नहीं हुए। बुधवार को भी इस मामले में सुनवाई थी लेकिन न जांच अधिकारी उपस्थित हुए और न ही एसएसपी ने वेतन रोके जाने का कोई आदेश दिया था। इसके बाद अदालत ने एसएसपी को तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें