जीडीए परिसर में बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा विशेष ध्यानl
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सबहेड- जीडीए ने लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नए दिशा निर्देश किए जारी - सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप का उपयोग करना हुआ अनिवार्य - परिसर में गुटखा-पान पर प्रतिबंध, थूकने पर लगेगा जुर्माना माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। कोविड-19 के चलते लॉक डाउन का तीसरा चरण शुरू होने के बाद जीडीए ने नई गाइडलाइन मंगलवार को जारी कर दी। नई गाइडलाइन के तहत जीडीए में बाहरी लोगों के आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। विशेष परिस्थितियों में कोई सुनवाई होने पर संबंधित व्यक्ति को ही प्राधिकरण परिसर में बुलाया जाएगा। सभी अनुभाग के अधिकारियों को केवल 33 फ़ीसदी जरूरी स्टाफ को ही बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। अब जीडीए परिसर में पान-गुटखा खाने पर प्रतिबंध होने के साथ थूकने वालों पर जुर्माने के साथ दंडनीय कार्रवाई भी की जाएगी। जीडीए सचिव की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत अब सभी प्राधिकरण कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों की सुविधा के लिए प्राधिकरण परिसर में पेडल से संचालित होने वाले हैंडवाश की व्यवस्था की जाएगी। अग्रिम आदेशों तक प्राधिकरण परिसर में स्थित सभी लिफ्ट के संचालन को बंद कर दिया गया है। प्राधिकरण परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों का आवश्यक रूप से सैनिटाइजेशन के साथ सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगले आदेश तक जीडीए में ऐसी कोई भी बैठक आयोजित नहीं होगी जिसमें 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित हो। जीडीए की पत्रावलियों के पन्ने पलटने के लिए थूक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों को पन्ने पलटने के लिए अब पानी का प्रयोग करना होगा। जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने बताया कि कोरोना वायरस के मद्देनजर महामारी की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों के तहत नई गाइडलाइन जारी की गई है। --