प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के लिए अब बढे़ हुए सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी। डीएम निधि केसरवानी से मंजूरी मिलने के बाद रविवार आधी रात से जिले में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं। कामर्शियल में पिछले कई वर्षों से महंगे रहे आरडीसी को इस बार अंबेडकर रोड ने शिकस्त दी है।
आरडीसी का सर्किल रेट 1.70 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर से घटाकर 1.45 लाख प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है। उधर अंबेडकर रोड पर अब 1.62 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से स्टांप ड्यूूटी चुकानी होगी। हालांकि इस साल भी आवासीय श्रेणी में सबसे महंगा होने का खिताब कौशांबी के ही नाम बरकरार है। यहां अधिकतम सर्किल रेट 79700 रुपये रखा गया है।
एआईजी स्टांप राजेश शर्मा ने बताया कि सर्किल रेट सूची तैयार किए जाने के बाद जनता से इस पर आपत्तियां मांगी गईं थीं। 3 अगस्त को आपत्तियों पर कलक्ट्रेट में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के बद प्रस्तावित सर्किल रेट सूची में कुछ बदलाव करके उसे अंतिम रूप दिया गया।
रवि वार को डीएम निधि केसरवानी ने प्रस्तावित सूची को हरी झंडी दे दी। इसी के साथ रविवार आधी रात से नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस बाद औद्योगिक क्षेत्रों के सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे क्षेत्रों में पुराने सर्किल रेट ही मान्य होंगे।
आवासीय इलाका पुराने सर्किल रेट नए सर्किल रेट
(2016) (2017)
आरडीसी 170000 1.45000
कौशांबी 79200 79700
इंदिरापुरम 72600 73100
वैशाली 73200 74200
वसुंधरा 61600 62100
रामप्रस्था 73700 74200
सूर्यनगर 73700 74200
चंद्रनगर 73700 74200
राजेंद्र नगर 44000 45000
लाजपत नगर 33000 33000
शालीमार गार्डन 40000 40000
पटेल नगर 45000 46000
विजयनगर 30500 30700
प्रताप विहार 30500 30700
शास्त्रीनगर 45000 45200
भारत सिटी ------ 18000
डीएलएफ ------ 38000
वेव सिटी ------ 20000
कनावनी ------ 27500
नोट : आवासीय भूमि की यह अधिकतम दर प्रति वर्गमीटर में हैं।
पार्क और कॉर्नर के भूखंड पर देना होगा अतिरिक्त स्टांप
पार्क फेस और कॉर्नर के भूखंड पर साढे़ सात-सात प्रतिशत अलग से स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी। यदि कोई संपत्ति कॉर्नर की है और वह पार्क फेसिंग भी है तो ऐसे में अतिरिक्त स्टांप देना होगा।
आधा किया रेड मॉल का सर्किल रेट:
नया बस अड्डा के पास जीटी रोड पर स्थित रेड मॉल का सर्किल रेट सबसे ज्यादा घटाया गया है। अभी तक यहां 1.80 लाख रुपये का सर्किल रेट था, जिसे अब 50 फीसदी घटाकर मात्र 80 हजार कर दिया गया है।
पानी बचाने पर मिलेगी पांच प्रतिशत की छूट :
ऐसे सभी मकानों और इमारतों की रजिस्ट्री में आवंटी को स्टांप ड्यूटी में पांच प्रतिशत की छूट स्टांप विभाग देगा, जिनकी छत पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हो।
बीस साल पुराने मकानों पर भी मिलेगी छूट :
बीस और इससे ज्यादा साल पुराने बने मकानों की रजिस्ट्री कराने पर भी छूट का प्राविधान किया गया है। ऐसे मकानों की रजिस्ट्री में लगे कुल स्टांप पर 20 से 30 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी। इसके लिए संबंधित मकान के पुराना होने का प्रमाण देने के लिए पुराने हाउस टैक्स या फिर बिजली के बिल की रसीद पेश करनी होगी।
मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के स्टांप में भी छूट :
चार मंजिला और इससे ऊंची इमारतों के फ्लैट पर भी स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई है। इसमें बेसमेंट के लिए कुल स्टांप ड्यूटी में से 35 प्रतिशत, भूतल के लिए 15 और अन्य मंजिलों पर 30 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।