गाजियाबाद। 24 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक शहर में न तो पांच आदमी एक साथ एकत्र हो सकेंगे और न ही कोई जुलूस निकाल सकेंगे। महाशिवरात्रि, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा, होली, बोर्ड परीक्षा, रामनवमी और महावीर जयंती के चलते डीएम निधि केसरवानी ने गाजियाबाद में धारा-144 लागू कर दी है। डीएम का यह आदेश शादी विवाह जैसे समारोह पर लागू नहीं होगा।
डीएम ने बताया कि महत्वपूर्ण त्योहार और विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए जनपद की सीमाओं के अंतर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की गई है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल, व्यक्ति मतगणना के उपरांत किसी प्रकार का कोई विजयी जलूस नहीं निकालेगा।
होली के पर्व पर कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती किसी पर रंग गुलाल नहीं लगाएगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और ना ही एक साथ चलेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा।
ध्वनि प्रसारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा ऐसा भ्रामक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा, जिससे वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। डीएम ने यह भी कहा कि बिना अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी।
ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, चाकू, लाठी, डंडा और अन्य किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।
इनके कारण लगाई गई धारा-144:
24 फरवरी --- महाशिवरात्रि
26 फरवरी---- संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा
11 मार्च ---- होलिका दहन
12 मार्च ---- रंगों की होली
16 मार्च से --- बोर्ड परीक्षाओं की शुरूआत
04 अप्रैल --- रामनवमी
08 अप्रैल ---- चैटीचंद का पर्व
09 अप्रैल ---- महावीर जयंती