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Ghaziabad News: केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगी ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनी

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अनिल त्यागी
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गाजियाबाद। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन ने एक और कदम उठाया है। अब गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़ में एग्रीगेटर, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनी अपने यहां केवल सीएनजी चलित व इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) का ही इस्तेमाल कर सकेंगी। एक जनवरी 2026 के बाद डीजल, पेट्रोल चलित वाहन कंपनियों में संचालित नहीं होंगे। कंपनी के अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
जिले में ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनियों के यहां पांच हजार से अधिक वाहन संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा हापुड़, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर में 15 हजार से अधिक वाहन इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें अधिकांश वाहन डीजल व पेट्रोल से संचालित हो रहे हैं। जो प्रदूषण बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सख्ती के बाद संभागीय परिवहन अधिकारी ने ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनी के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इन कंपनियों को पत्राचार भी किया गया। कहा गया है कि वह अपने यहां केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन सुनिश्चित कराएं। डीजल, पेट्रोल चलित कोई भी नया वाहन न खरीदें। डीजल, पेट्रोल के वाहनों का संचालन वह केवल दिसंबर 2025 तक कर सकती हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सियाराम वर्मा ने बताया कि ओला, ऊबर समेत परिवहन में चलने वाले वाहनों के अलावा ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनियों के यहां डीजल, पेट्रोल चलित सभी प्रकार के चार पहिया वाहन, चार पहिया भारी वाहन, डिलीवरी में लगे सभी प्रकार के दोपहिया वाहन एक जनवरी 2026 से पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। व्यावसायिक गतिविधि में इन वाहनों का संचालन भी सड़कों पर अधिक रहता है। इसलिए इनसे प्रदूषण फैलने का खतरा भी उतना अधिक बढ़ जाता है। नई व्यवस्था लागू होने से निश्चित ही वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद बढ़ेगी।
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कंपनियां ऑनलाइन अपलोड करेंगी जानकारी :
एआरटीओ प्रवर्तन अमित राय ने बताया कि दिल्ली में ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनी अपने यहां संचालित होने वाले वाहनों का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर रही है। राजस्थान और हरियाणा में भी इस तकनीक पर तेजी से काम हो रहा है। गाजियाबाद नोएडा में भी कंपनियों के अधिकारियों से समन्वय कर वाहनों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। नियमों के उल्लंघन पर संंबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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