गाजियाबाद। किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी पुरुष नर्स देशराज को अदालत ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि थाना खोड़ा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की 16 वर्षीय बेटी 20 नवंबर 2015 को बीमार हो गई थी। महिला बेटी का इलाज कराने पास के अस्पताल में ले गई। उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने भर्ती कर लिया। अस्पताल में दुहार चौगान निवासी देशराज नर्सिंग का काम करता था। उसी रात लगभग 1:30 बजे अस्पताल के कक्ष में देशराज घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। किशोरी ने शोर मचाया तो उसके नाना मौके पर पहुंच गए। इसके बाद देशराज मौके से फरार हो गया। किशोरी का मां ने मामले की रिपोर्ट खोड़ा थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर देशराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया।