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निठारी कांड: कोली को नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का वकील, अर्जी खारिज

Sat, 20 Aug 2016 04:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
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सुरेंद्र कोली
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सीबीआई विशेष कोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से खुद की पैरवी कराने की मांग की थी और उनके लिए दस्तावेज भी मांगे थे।
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कोली की इस अर्जी पर अभियोजन ने कड़ा एतराज जताया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने कोली की अर्जी को खारिज कर दिया।

निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली ने पिछले दिनों कोर्ट में एक अर्जी देकर मांग की थी कि उसके केस की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रवींद्र गाडिया को लगाया जाए।
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नए वकील की अर्जी का कोई औच‌ित्य नहीं

कोर्ट
इसके साथ ही कोली ने अपने अधिवक्ता के लिए सभी केस से संबंधित दस्तावेजों की भी मांग की थी। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने कोली की इस अर्जी पर विरोध जताते हुए कहा था कि इस मामले में अब तक अभियोजन के 46 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है।

यहां तक कि डिफेंस भी अपने तीन गवाह कोर्ट के समक्ष पेश कर चुका है। ऐसे में नए वकील की मांग करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने शुक्रवार को इस अर्जी पर बहस पूरी होने के बाद आरोपी सुरेंद्र कोली की अर्जी को खारिज कर दिया।

इससे पहले डासना जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद निठारी कांड के आरोपी कोली को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। इसी केस में जमानत पर चल रहा दूसरा आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर भी कोर्ट में पेशी पर पहुंचा।
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