सीबीआई विशेष कोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से खुद की पैरवी कराने की मांग की थी और उनके लिए दस्तावेज भी मांगे थे।
कोली की इस अर्जी पर अभियोजन ने कड़ा एतराज जताया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने कोली की अर्जी को खारिज कर दिया।
निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली ने पिछले दिनों कोर्ट में एक अर्जी देकर मांग की थी कि उसके केस की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रवींद्र गाडिया को लगाया जाए।