साहिबाबाद। एनजीटी ने बिना शोधित किए गंदा पानी बृज विहार नाले में डालने पर रोक लगाने और इसके आसपास 12 मीटर की जमीन को कब्जामुक्त कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है।
महाराजपुर निवासी हाजी आरिफ ने औद्योगिक अपशिष्ट के साथ सीवेज वाला बिना शोधित पानी डालने के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि इसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। करीब दो वर्ष पूर्व उनकी याचिका पर एनजीटी ने जिला प्रशासन को आदेश जारी कर नाले से अतिक्रमण हटाने और नाले में औद्योगिक क्षेत्रों का अपशिष्ट शोधित कर डालने के आदेश किए थे। इलाके का गंदा पानी एसटीपी तक भेजने का इंतजाम करने की बात कही गई थी। बावजूद इसके एनजीटी के आदेश पर पिछले दो वर्ष में अमल न होने पर एक बार फिर से याचिकाकर्ता ने फिर से एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था कि आदेशों की अवहेलना हो रही है। इसको लेकर अब एक बार फिर से एनजीटी ने जिला प्रशासन को आदेशों का पालन कराने और इसकी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।