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Ghaziabad News: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

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गाजियाबाद। विजयनगर क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला की अदालत ने दोषी लोकेश पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की आधी राशि मृतका के पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए।
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दिल्ली के गोकुलपुरी निवासी तनसुख ने विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी गीता की शादी 28 अप्रैल 2009 को लोकेश निवासी विजयनगर से हुई थी। शादी में उन्होंने पचास लाख रुपये खर्च किए थे। गीता उस समय गोकुलपुरी क्षेत्र से निगम पार्षद भी थीं। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर गीता के साथ मारपीट करने लगे थे। वर्ष 2014 में समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में समझौता भी कराया गया, लेकिन इसके बाद भी हालात नहीं बदले। तनसुख ने बताया कि गीता चोरी छिपे फोन करके जानकारी देती थी कि उसका पति लोकेश किसी अन्य महिला से अवैध संबंध रखता है, उसे कई बार घर भी लेकर आता है। विरोध करने पर लोकेश उसके साथ मारपीट करता था। कहता था कि वह उस महिला को नहीं छोड़ेगा। जब गीता ने यह बात अपनी सास, ससुर और ननद को बताई तो उन्होंने भी लोकेश का साथ देते हुए गीता के साथ मारपीट की और धमकी दी कि वह कहीं भी जाकर मर जाए। तनसुख ने यह भी बताया कि 10 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर गीता ने अपने भाइयों को भी इन घटनाओं के बारे में बताया था। गीता ने आशंका जताई थी कि ससुराल वाले कभी भी उसकी हत्या कर सकते हैं। एक दिसंबर 2020 की रात करीब 10:30 बजे उन्हें फोन पर गीता की मौत की सूचना मिली थी। इसके बाद तनसुख ने विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने गीता के पति लोकेश को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान अदालत में नौ गवाहों के बयान दर्ज कराने के साथ ही 11 साक्ष्य पेश किया था। इसी के आधार पर सुनवाई के बाद अदालत ने लोकेश को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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