बुलंदशहर। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी से वर्ष 2023 में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी युवक सुंदर उर्फ मनीष को एडीजे स्पेशल पॉक्सो अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
वर्ष 2023 को खुर्जा नगर क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। 10 नवंबर 2023 को खुर्जा नगर कोतवाली में किशोरी के परिजनों ने सुंदर उर्फ मनीष निवासी गांव सारंगपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने के बाद 27 दिसंबर 2023 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई संपन्न कराई। न्यायालय में 8 गवाह परिक्षित कराए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो ओमप्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी सुंदर उर्फ मनीष को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त सुंदर उर्फ मनीष को अब आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।