गाजियाबाद। सिहानी गेट क्षेत्र के नासिरपुरम में देवेंद्र की हत्या करने के मामले में बुधवार को अदालत ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन शर्मा ने बताया कि नासिरपुर में 24 अगस्त 2021 में देवेंद्र पड़ोस में रहने वाले छोटू व टीटू के साथ लूडो खेल रहा था। इसी दौरान वहां जगमाल और उसका बेटा मोहित भी आ गया। दोनों ने देवेंद्र के साथ गाली-गलौज की। देवेंद्र ने विरोध किया तो दोनों ने तमंचे से उस पर फायर कर दिया। आस पड़ोस के लोगों ने देवेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी मौत हो गई। मामले में देवेंद्र के भाई वीरपाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में अंतिम सुनवाई एडीजे 13 न्यायाधीश सौरभ गोयल की अदालत में हुई। अभियोजन की तरफ से 12 लोगों की गवाही कराई गई थी। मामले में चश्मदीद गवाह छोटू व टीटू की गवाही अहम रही। अदालत ने पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर जगमाल व उसके बेटे मोहित को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया।