गाजियाबाद। मोदीनगर निवासी हरिंदर कौर की लूट के बाद हत्या करने के मामले में जिला जज अनिल कुमार की अदालत ने बुधवार को दोषी नितिन सिंघल को आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार का अर्थदंड लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया गोयलपुरी आनंद विहार मोदीनगर निवासी हरसिमरत सिंह ने 31 जुलाई 2015 को मां से लूट के बाद हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। मामले में कपड़ा प्रेस करने वाले एक किशोर व उसके साथी नितिन सिंघल पर आरोप लगाया। एफआईआर में बताया कि शिवपुरी देवनगर मोदीनगर निवासी नितिन सिंघल ने अपने एक साथी के साथ मिलकर धारदार हथियार से मां की गर्दन पर वार कर हत्या कर दी और कीमती सामान लूटकर ले गए। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी को जेल भेज दिया। जिला जज की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। मामले में 24 सितंबर 2015 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया और 10 गवाह पेश किए गए। अदालत ने पेश सबूत व गवाहों के आधार पर नितिन सिंघल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दूसरे आरोपी के नाबालिग होने के चलते मामले का विचारण जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने अर्थदंड की राशि हरसिमरत सिंह को देने के आदेश दिए हैं।