सिंडिकेट बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के लोन घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी कविता राजन को दोषी करार देते हुए तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने उन पर कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि कविता को सजा सुनाए जाने से बैंक की ऋण वसूली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यह मामला वर्ष 2017 में दर्ज हुआ था। जब सिंडिकेट बैंक के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक आर नटराजन ने तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ज्ञानचंद वर्मा, बैंक अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ 13.83 करोड़ से अधिक का फर्जी ऋण स्वीकृत करने की शिकायत सीबीआई से की थी।
जांच में सामने आया कि बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ज्ञानचंद वर्मा और अन्य कर्मचारियों ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन पास किए और बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इस मामले में कुल 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।