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Ghaziabad News: 500 वर्ग मीटर से अधिक के भूंखड पर निर्माण का पंजीकरण कराना अनिवार्य

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गाजियाबाद। 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में यदि कोई निर्माण करा रहा है तो उसे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की डस्ट कंट्रोल वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। निर्माण कराने वाले को ग्रैप के नियमों का भी पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बुधवार को जीडीए की ओर से सभी जोन के प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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कहा गया है कि प्रत्येक जोन के प्रवर्तन अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने-अपने क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर चल रहे निर्माण कार्यों की जांच करें। जांच में यदि यह पाया जाता है कि यूपीपीसीबी की वेबसाइट पर पंजीकरण नहीं है तो संबंधित को नोटिस देकर पीसीबी को अवगत कराना होगा।
जीडीए के मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि जिसका भी पंजीकरण नहीं होगा उसके खिलाफ नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रैप-2 का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसके अलावा जीडीए की योजनाओं में पानी के छिड़काव के लिए पांच टैंकर लगाए गए हैं। इंदिरापुरम और मधुबन-बापूधाम में इन टैंकरों को लगाया गया है। जीडीए की पांच योजनाओं में स्मॉग गन भी लगाए गए हैं। तीन स्थानों पर चल रही पीएम आवास योजना में स्मॉग गन और ग्रीन नेट निर्माण साइट पर लगा दिए गए हैं। ये सभी डस्ट कंट्रोल वेबसाइट पर पंजीकृत हैं।
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उधर, नगर निगम की ओर से भी वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए पांचों जोन में एक-एक स्मॉग गन और पांच पानी के टैंकर लगाए गए हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश कुमार सिंह ने बताया कि पांच टैंकर जलकल विभाग की ओर से लगाए गए हैं। 25 स्प्रिंकलर भी लगाए गए हैं। सुबह-शाम गाड़ियों से पानी का छिड़काव कराया जा रहा है।
- दर्ज कराई गई तीन एफआईआर-
खुले में कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ नगर निगम की ओर से 15 दिनों में तीन एफआईआर दर्ज कराई गई है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश ने बताया कि दो एफआईआर इंदिरापुरम में और एक एफआईआर मधुबन-बापूधाम में दर्ज कराई गई है। कूड़ा जलाने पर 10 से 20 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। तीनों एफआईआर अज्ञात पर दर्ज कराई गई है।
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