हाउस टैक्स जमा करने वालों को 15 फीसदी छूट सिर्फ शुक्रवार तक ही मिलेगी। एक अक्तूबर से छूट घटकर 10 फीसदी ही रह जाएगी। यानी एक दिन की देरी 5 फीसदी छूट का नुकसान करा सकती है।
हालांकि जैसे-जैसे 15 फीसदी छूट की अंतिम तारीख निकट आ रही है, टैक्स जमा करने वालों की भीड़ निगम कार्यालयों में बढ़ रही है। पार्षदों के विरोध के बावजूद इस साल नगर निगम ने हाउस टैक्स छूट का शेड्यूल पहले ही तय कर दिया था।
31 अगस्त तक टैक्स जमा करने वालों को 20 फीसदी छूट दी गई थी। अब 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने वालों को 15 फीसदी छूट दी जाएगी। निगम अधिकारियों का कहना है कि तय शेड्यूल के मुताबिक एक अक्तूबर से 30 नवंबर के बीच हाउस टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी और इसके बाद 31 जनवरी तक 5 फीसदी छूट दी जाएगी। 31 जनवरी के बाद हाउस टैक्स जमा किए जाने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। वहीं बीते दो दिन से टैक्स जमा करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ी है।