फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यातायात नियम तोड़े तो भरना होगा कई गुना जुर्माना, लेकिन फिलहाल नहीं

विज्ञापन
विज्ञापन
यातायात नियम तोड़े तो भरना होगा कई गुना जुर्माना, लेकिन फिलहाल नहीं
विज्ञापन

गाजियाबाद। भारत सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद अब यातायात नियम तोड़ने पर कई गुना अधिक जुर्माना अदा करना होगा। एक सितंबर से देशभर में जुर्माने की बढ़ी हुई दर लागू हो जाएंगी। हालांकि, शासनादेश न मिलने की वजह से यह आदेश अभी गाजियाबाद में लागू नहीं होगा।
यातायात नियमों की अनदेखी करने पर हर वर्ष लाखों लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं। लोग यातायात नियमों का पालन करें, इसके लिए अधिक जुर्माने व सजा का मसौदा सरकार ने तैयार किया था। इसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई। वाहन जब्तीकरण से लेकर लाइसेंस निरस्तीकरण व एफआईआर का प्रावधान भी किया गया है।
विज्ञापन

अधिकारियों के पास नहीं कोई दिशा-निर्देश
मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित प्रारूप को लागू करने के संबंध में जिले के अधिकारियों के पास फिलहाल कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। पुलिस राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश आने का इंतजार देख रही है तो वहीं परिवहन विभाग एनआईसी पर आदेश अपलोड होने की बाट जोह रहा है।
विज्ञापन

लोगों की आदत सुधरेगी
पुलिस का मानना है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करना लोगों की आदत में शुमार हो चुका है। जुर्माना बढ़ने पर लोगों की यह आदत सुधरेगी। साथ ही सड़क हादसों में कमी भी आएगी। एसपी ट्रैफिक का कहना है कि सड़ हादसे रोकने के लिए जिले में जल्द ही रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन किया किया है।
आदेश आते ही देना होगा इतना जुर्माना
- सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब 300 की बजाए 1000 रुपए जुर्माना।
- दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पर 100 की बजाय 1000 रुपए जुर्माना।
- बिना हेलमेट पर 200 की बजाय 1000 रुपये जुर्माना। 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबन।
- इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना।
- बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 की बजाय 5000 रुपये जुर्माना।
- लाइसेंस रद्द होने का बावजूद ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना।
- ओवर स्पीड पर 400 की जगह 1000 से 2000 रुपए तक जुर्माना।
- खतरनाक ड्राइविंग पर 1000 की जगह 5000 रुपए जुर्माना।
- शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 की जगह 10 हजार रुपए जुर्माना।
- वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने पर 1000 की जगह 5000 रुपए जुर्माना।
- बिना परमिट वाहन पर 5000 की जगह 10 हजार रुपए का जुर्माना।
- ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए और तय सीमा से अधिक वजन पर 2000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना।
- बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 1000 की जगह 2000 रुपए जुर्माना।
- नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर वाहन स्वामी व नाबालिग के अभिभावकर दोषी माने जाएंगे। दोनों को 25 हजार रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा।
वर्जन ....
राज्य सरकार की तरफ से अभी कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। अध्यादेश मिलते ही संसोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- एसएन सिंह, एसपी ट्रैफिक
वर्जन ....
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बढ़ा रहुआ जुर्माना वसूलने का आदेश एनआईसी पर अपवलोड नहीं हुआ है। अपलोड होते ही नए नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
- विश्वजीत सिंह, एआरटीओ (प्रशासन)
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें