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हर्ष फायरिंग - लोनी विधायक के बेटे और वन विभाग के रेंजर पर केस दर्ज

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हर्ष फायरिंग - लोनी विधायक के बेटे और वन विभाग के रेंजर पर केस दर्ज
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गाजियाबाद। पौधरोपण कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग किए जाने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को केस दर्ज कर लिया। इसमें लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के बेटे नागेश और वन विभाग के रेंजर अशोक गुप्ता को नामजद किया गया है। पुलिस की जांच-पड़ताल में यह साफ हो गया है कि फायरिंग पिस्टल से की गई थी। इसीलिए, आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है। नागेश के हाथ में पिस्टल अशोक गुप्ता ने दी थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ साक्ष्य जुटाना भी शुरु कर दिया है। हर्ष फायरिंग के दौरान मौजूद रहे लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं।
हर्ष फायरिंग की यह घटना छह जुलाई को गांव गनौली में हुई थी। एक से सात जुलाई तक चले वन महोत्सव के साथ पौधरोपण कार्यक्रम रखा गया था। इसमें ही पौधे लगाए जाने के बाद फायरिंग की गई। लोनी थाना में दरोगा केके गौतम की ओर से दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि वायरल वीडियो की जांच करने पर साफ हो गया कि फायरिंग नागेश ने की। मौके पर मौजूद रहे लोगों ने पूछताछ में यही बताया कि नागेश को पिस्टल अशोक गुप्ता ने पकड़ाई थी। गोली चलने से जान-माल का नुकसान हो सकता था।
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वन विभाग ने पुलिस को नहीं सौंपी पिस्टल
पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल पिस्टल मुहैया कराने के लिए कहा था। पुलिस शुक्रवार को इंतजार करती रही लेकिन विभाग ने न तो पिस्टल सौंपी और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।
विधायक की गैर मौजूदगी में बेटा बना मुख्य अतिथि
बताया जा रहा है कि विधायक नंद किशोर गुर्जर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। लेकिन एकाएक लखनऊ जाने के कारण उनका छोटा बेटा नागेश गुर्जर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचा। इसी दौरान हर्ष फायरिंग करने का आरोप है। इस दौरान ग्राम प्रधान व अन्य लोग भी मौके पर मौजूद रहे।
विधायक ने दोहराया, एयर गन का इस्तेमाल हुआ
बेटे के खिलाफ केस दर्ज हो जाने के बाद विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दोहराया कि बेटे ने बंदर भगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एयरगन चलाई थी। कुछ लोग इसे पिस्टल बताकर मामले को तूल दे रहे हैं। उन्होंने ऐसे सभी लोगों की निंदा की है। विधायक ने एक एयरगन चलाकर दिखाई और कहा कि बेटे ने इसी को चलाया था।
रिपोर्ट में नागेश के पिता का नाम लिखा न घर का पता
पुलिस ने नागेश के खिलाफ केस तो दर्ज किया लेकिन उसके पिता के नाम वाला कॉलम खाली छोड़ दिया। इसी तरह घर के पते का कॉलम खाली छोड़ा गया है। इतना ही नहीं, एफआईआर में अशोक गुप्ता का नाम आरोपियों के कॉलम में टाइप नहीं किया गया। इसे बाद में पेन से लिखा गया है। हालांकि तहरीर में दोनों के नाम और भूमिका स्पष्ट है।
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कोट.....
वन महोत्सव में इस तरह की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मामले की जानकारी करके जो भी विभागीय कार्रवाई होगी, वह की जाएगी।
- गंगा प्रसाद, वन प्रेक्षक पर्यक्षक मेरठ मंडल
कोट.....
वायरल वीडियो के आधार पर हर्ष फायरिंग व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वन विभाग से फायरिंग में प्रयुक्त पिस्टल मांगी गई है, जो अभी तक नहीं मिली है। पिस्टल मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. ईरज राजा, एसपी ग्रामीण
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