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रिहाइशी क्षेत्रों में प्रदूषण फैला रहीं 1500 फर्में, बगैर नोटिस होगी कार्रवाई

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रिहायशी क्षेत्रों में प्रदूषण फैला रहीं 1500 फर्मों पर बिना नोटिस होगी कार्रवाई
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गाजियाबाद। एनजीटी के आदेशों को संज्ञान में लेते हुए रिहायशी और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाली दुकानों व फर्मों पर अब जीडीए बगैर नोटिस के कार्रवाई कर सकेगा। जीडीए ने ऐसी 1500 फर्म व दुकानों को चिह्नित किया है। अब कार्रवाई के लिए प्राधिकरण कार्ययोजना तैयार कर रहा है। फिर सिलसिलेवार जोनवार जीडीए का अभियान चलाकर दुकानों को बंद करेगा।
जीडीए की रडार पर रिहायशी क्षेत्रों व मुख्य बाजारों में पेंट करने, कार रिपेयरिंग, अलमारी बनाने और डेंटिंग करने वाली दुकानें हैं। एनजीटी के आदेशों के तहत रिहायशी क्षेत्रों में प्रदूषण का कारण बनने वाली सभी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। खासकर कार की डेंटिंग और पेंटिंग की दुकानों केरिहायशी व मुख्य बाजारों से दूर विकसित करने की बात शामिल है। एनजीटी के दिशानिर्देशों में प्रदूषण फैलाने वाली ऐसी दुकानों व फर्मोँ पर चेतावनी देकर बगैर नोटिस कार्रवाई करने, दुकानों को बंद कराने और जुर्माना लगाने की बात भी शामिल है। ऐसे में जीडीए ने एनजीटी के आदेशों का हवाला देकर ही मुख्य बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों से ऐसी दुकानों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व में जीडीए की ओर से रिहाइशी क्षेत्रों व बाजारों में सर्वे करा प्रदूषण फैलाने वाली करीब 1500 फर्र्मों और दुकानों को चिह्नित किया गया था। अब एनजीटी के आदेशों के तहत ही जीडीए ने कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है। दिसंबर माह से जोनवार जीडीए का अभियान शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
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आरडीसी में पेंट-डेंट की दुकानें निशाने पर
राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (आरडीसी) में गौड़ मॉल और दुबई मॉल के पीछे बड़ी संख्या में कार डेंट-पेंट, रिपेयरिंग और अन्य दुकानें हैं। ऐसे में यह दुकानें सबसे पहले जीडीए के निशाने पर हैं। जीडीए अधिकारियों की मानें तो कार पेंट व डेंट से जुड़ी दुकानें मुख्य मार्केट के सटी हुई हैं। पेंट व डेंट की दुकानों में बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है। पेंट के पार्टिकल सेहत के लिए बेहद हानिकारक हैं। ऐसे में जीडीए की ओर से आरडीसी को व्हीकल फ्रीजोन बनाने के कार्य को शुरू करने के साथ डेंट-पेंट वाली इन दुकानों को आरडीसी से शिफ्ट किया जा सकता है। एनजीटी के आदेशों के तहत प्राधिकरण को केवल दुकानदारों को कोई नोटिस देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। केवल चेतावनी देने और फिर भी न मानने पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
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बीते साल इंदिरापुरम में कार्रवाई से मचा था हंगामा
जीडीए की ओर से बीते साल इंदिरापुरम में प्रदूषण, जाम और अतिक्रमण के साथ रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि का हवाला देकर बड़े पैमाने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। जीडीए की कार्रवाई से दो से तीन माह तक हंगामा मचा था। फिर साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा के हस्तक्षेप और इंदिरापुरम के व्यापारियों की ओर से एफीडेविट देने के बाद मामला खत्म हुआ था।
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