दहेज हत्या में पति व सास-ससुर दोषी करार
गाजियाबाद। दहेज के लिए मिट्टी का तेल छिड़ककर विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में अदालत ने पति समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 6 फरवरी की तारीख निर्धारित की है।
बिहार निवासी संजय कुमार ने बेटी राधिका की शादी अप्रैल 2014 में रामपार्क लोनी निवासी सतीश के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालियों ने राधिका को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। दहेज में वह दो लाख रुपये की मांग कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर पति सतीश, ससुर सुधीर रावत व सास मधु देवी ने 11 मई 2015 को मिट्टी का तेल छिड़कर राधिका को आग लगा दी। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को एडीजे कोर्ट-7 न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।