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वायु प्रदूषण फैलाने पर दो लाख का जुर्माना
- स्प्रिकलर एवं टैंकर द्वारा किया जा रहा छिड़काव
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण सामग्री भंडारण एवं खुले में निर्माण सामग्री रखने पर चार फर्मों पर दो लाख रुपये का जुर्माना किया है। इसके अलावा ढलाई करने वाली 53 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। जिले में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय, एसएसपी कला निधि नैथानी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ लोनी, मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया।
मंगलवार को जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने निरीक्षण के दौरान बताया कि जिले में वायु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इसलिए प्रदूषण रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण सामग्री भंडारण एवं खुले में निर्माण सामग्री रखने पर 4 फर्मों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना किया है। अमित विहार में ढलाई की 53 फैक्ट्रियों को सील करना पड़ा है। श्याम ट्रेडर्स ग्राम गढ़ी, शर्मा बिल्डर मैटीरियल ग्राम गढ़ी, जल निगम सेक्टर-15 वसुंधरा और हंसराज ब्रिज नगर नंदग्राम पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। दिल्ली-मेरठ रोड, निवाड़ी रोड, सौंदा रोड, अग्रसेन पार्क रोड व हापुड़ रोड पर पानी का छिड़काव कराया गया है। नगर निगम ने 14 टैंकरों के जरिए पानी का छिड़काव कराया।
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आशुतोष यादव