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नहीं लगाई हाई सिक्योरिटी प्लेट तो निजी वाहनों के रुक जाएंगे सभी काम

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नहीं लगाई हाई सिक्योरिटी प्लेट तो निजी वाहनों के रुक जाएंगे सभी काम सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए आदेश गाइडलाइन जारी होने के बाद विभागीय अधिकारी ने वाहन स्वामियों से की हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की अपील माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। देशभर में वाहनों की जालसाजी को रोकने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर 18 अक्टूबर तक हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगाई तो आपके वाहनों का कोई काम नहीं होगा। इसमें पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नया परमिट आदि कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। यह काम निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने के बाद ही संभव हो सकेंगे। इसके अलावा वाहनों को जुर्माना भी देना पड़ेगा। कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी वाहन स्वामी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत सिंह ने बताया कि जिले में सभी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जा चुका है कि वह अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट अंकित करा लें। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कई जागरूकता अभियान और तमाम माध्यमों से लोगों को जागरूक किया। उसके बाद भी लोग सुनवाई करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिले में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने का आंकड़ा काफी कम हैं। 9,84891 पंजीकृत वाहनों में से केवल 1,03643 वाहन स्वामियों ने ही प्लेट लगवाई है। अब मनमानी एवं लापरवाही करने वाले लोग कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेने के लिए आपको bookmyhsrp.com वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जिसके बाद आप वहां दिए गए विकल्प में से प्राइवेट और कमर्शियल वाहन का विकल्प चुन सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल को चुनने पर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, सीएनजी का ऑप्शन आएगा। वहीं अगर आपका वाहन पेट्रोल है, तो उस पर क्ल्कि कर आप वाहनों की कैटगरी में से बाइक, कार, स्कूटर, ऑटो और भारी वाहन जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं। वाहन चुनने के बाद आपको कंपनी का नाम जैसे मारुति, होंडा या हुंडई आदि में से एक ऑप्शन चुनना होगा। अपने वाहन के हिसाब से चुनाव करने के बाद आप उसमें राज्य और जिले का नाम भरेंगे तो वह आपको आपके आसपास वाले डीलर्स के विकल्प दिखाएगा। डीलर की जानकारी भरने के बाद आपको अपनी कार की जानकारी भरनी होगी। जिसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन तारीख, इंजन और चेसिस नंबर, ई-मेल और मोबाइल नंबर की पूरी जानकारी देनी होगी। ऐसा करने के बाद आप पूरी की गई टैब को अपलोड करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी। नई विंडों में कार मालिक का नाम, पता और दूसरी जानकारी भरनी होगी। नई विंडो में वाहन की आरसी और आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी जेनरेट होगा। उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी प्लेट के फायदे हैं। वर्तमान में इस्तेमाल की जानें वाली नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना बहुत आसान है और इन्हें आसानी से बदला जा सकता है। आमतौर पर, वाहन चोरी करने के बाद सबसे पहले पंजीकरण प्लेट को बदला जाता है। जिससे पुलिस और अधिकारियों के लिए चोरी के वाहन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एचएसआरपी को हटाया नहीं जा सकेगा। एचएसआरपी प्लेट वाहन पर मालिक द्वारा इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि जानकारी प्रदान करने के बाद ही जारी किए जाते हैं। यह रजिस्ट्रेशन प्लेटों की जालसाजी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने वाहन स्वामियों को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवा लें। उन्होंने चेतावनी दी है कि 18 अक्टूबर तक हाई सिक्योरिटी प्लेट गाड़ी पर नहीं लगाई तो गाड़ी का कोई भी काम नहीं होगा। एआरटीओ ने बताया की 19 अक्टूबर के बाद ऐसी प्राइवेट वाहन जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है उनका पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट के कार्यों का संपादन नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि हाई सिक्योरिटी प्लेट वाहन में लगाने के बाद ही किसी भी कार्य के लिए आवेदन करें।
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