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दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास 

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बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त पोक्सो एक्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।  जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल उपाध्याय व एडीजीसी रेखा दीक्षित ने बताया कि पहासू थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी 31 दिसंबर 2017 को अपने खेत पर काम करने के लिए गई थी। उस दौरान गांव निवासी आरोपी विवेक उर्फ रूप पुत्र रामनिवास शर्मा खेत पर पहुंचा और किशोरी को खींचकर एक खेत में ले गया। यहां पर उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे हत्या की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले में पीडि़त परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली थी। साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। बाद में पुलिस ने जांचोपरांत आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसके बाद मामला अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त पोक्सो एक्ट प्रथम इंदिरा सिंह के यहां चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आजीवन कारावास के साथ पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है। 
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