सुरेंद्र कोली 16वें मामले में दोषी करार
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विशेष सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड के 16वें मामले में सुरेंद्र कोली को अपहरण, हत्या और दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। जबकि मोनिंदर सिंह पंढेर को इन आरोपों से बरी करते हुए देह व्यापार के मामले में पहली बार दोषी माना है।
घटना में मोनिंदर पंढेर की मदद करने और रिपोर्ट दर्ज करने में देरी करने की आरोपी तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सिमरन जीत कौर को बरी कर दिया है। निठारी कांड में कुल 17 मामले दर्ज किए गए थे। एक मामले में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट 19 मई को सजा सुनाएगी।
मोनिंदर सिंह पंढेर पर छह मामले दर्ज थे। वह तीन मामलों में बरी हो चुका है, दो में उसे फांसी की सजा मिली है और चौथे मामले में देह व्यापार का दोषी माना गया है। सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। कोली सिर्फ एक मामले में बरी हुआ है।