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बुजुर्ग की हत्या का प्रयास करने वाले दो को सात साल कारावास

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बुजुर्ग की हत्या का प्रयास करने वाले दो को सात साल कारावास
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गाजियाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव की अदालत ने बुजुर्ग की हत्या का प्रयास करने वाले दो लोगों को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 15 - 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि लोनी के इकराम नगर निवासी यामीन ने 15 मई 2003को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया था कि 15 मई को नौ बजे सुबह उसका छोटा भाई आशुद्दीन अपनी टीवी रिपेयर की दुकान पर बैठा था। उसी समय मोहल्ला गोरी पट्टी निवासी अतीक और बुंदू उसकी दुकान पर आए और कुछ कैसेट खरीदने पर पैसे के लेनदेन पर कहासुनी व गाली- गलौज करने लगे। झगड़ा बढ़ता देख पिता अब्दुल गफूर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गाली गलौज करने के लिए मना किया और कारण पूछा तो उन लोगों ने मेरे पिता को धक्का दे दिया। थोड़ी देर में आकर देख लेने की धमकी देते हुए चले गए। इसके बाद 11 बजे अतीक और बुंदू अपने दो साथियों के साथ उन्हें मारने के लिए घर में घुस गए। उन लोगों से बचने के लिए यामीन और उसके भाई वहां से भाग गए। 70 वर्षीय बुजुर्ग गफूर भाग नहीं पाए, अतीक और बुंदू ने यामीन के पिता को हॉकी और डंडों से पीटकर घायल कर दिया। अब्दुल गफू र को परिजनों ने गुरू तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती किया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। बाद में उनकी मौत हो गई थी।
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