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धार्मिक-सामाजिक आयोजनों पर रहेगा प्रतिबंध, 31 मई तक लागू रहेगी धारा-144

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धार्मिक-सामाजिक आयोजनों पर रहेगा
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प्रतिबंध, 31 तक लागू रहेगी धारा-144
गाजियाबाद। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में धारा-144 की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब 31 मई की आधी रात तक लागू रहेगी। मंगलवार को प्रभारी डीएम कृष्णा करुणेश ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। धारा-144 लागू होने की अवधि में जुलूस, जनसभा, धरने समेत धार्मिक और सामाजिक स्तर पर होने वाले बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।
इससे पहले 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू की गई थी फिर इसे बढ़ाकर 10 मई तक लागू कर दिया गया था। अब प्रभारी डीएम ने इसे बढ़ाकर 31 मई की आधी रात तक कर दिया है। डीएम के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में सामाजिक, खेल, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक और बड़े धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। आदेश के मुताबिक इस अवधि में सभी शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, खेल कांप्लेक्स, जिम, स्पा सेंटर, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूध, फल-सब्जी, किराना की दुकानें निर्धारित अवधि में ही खुलेंगी और सभी दुकानदारों को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करना होगा।
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60 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्ग और 10 साल से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगे। डीएम ने बताया कि यह आदेश 31 मई रात 12 बजे तक लागू रहेगा।
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