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चार हजार उधारी मांगने पर हत्या करने वाले दो को उम्रकैद

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चार हजार उधारी मांगने पर हत्या करने वाले दो को उम्रकैद
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गाजियाबाद। उधार दिए हुए रुपये मांगने पर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एससीएसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार प्रथम की अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 62 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना से प्राप्त आधी धनराशि मृतक की पत्नी को दी जाए। घटना घंटाघर कोतवाली थानाक्षेत्र की थी।
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लोक अभियोजक रेनू मिश्रा ने बताया कि 17 मई 2001 को घंटाघर कोतवाली में विजय नगर निवासी किशन कोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि उनका भाई हरी सिंह कोरी घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में फल की ठेली लगाता था। 2001 में उन्होंने अपने मित्र हरीश को चार हजार रुपये उधार दिए थे। कई माह बीतने के बावजूद हरीश ने पैसे वापस नहीं किए। हरी सिंह ने पैसे वापस मांगने के लिए तगादा किया। इससे हरीश गुस्सा होकर वहां से चला गया। 16 मई 2001 को हरीश साथी लोकेंद्र के साथ हरी के घर पहुंचा और उन्हें बुलाकर साथ ले गया था। देर रात तक जब हरी घर नहीं पहुंचे तो घरवालों ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। दूसरे दिन यानी 17 मई को हरी सिंह का शव घंटाघर कोतवाली क्षेत्र स्थित कंपनी बाग में पड़ा मिला। मृतक हरी के भाई किशन कोरी ने शव की शिनाख्त की थी। इसके बाद किशन की तहरीर पर घंटाघर कोतवाली पुलिस ने हरीश व लोकेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी अदालत में चल रही थी। गवाहों के बयान व पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शनिवार को हरीश व लोकेंद्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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