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बच्ची से दुष्कर्म करने वाले किराएदार को 15 साल की सजा

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बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले को 15 साल की
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गाजियाबाद। पाक्सो कोर्ट ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले किराएदार को पंद्रह साल की सजा सुनाई है। पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने अभियुक्त पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। बच्ची के परिजन व अभियुक्त खोड़ा क्षेत्र में एक ही मकान में किराए पर रहते थे।
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पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि नौ वर्षीय बच्ची अपने मां बाप के साथ किराए के मकान में खोड़ा में रहती थी। वह पांच अक्तूबर 2017 को मकान की छत पर ऊपर खेल रही थी। उसी मकान में किराएदार निशू छत पर पहुंच गया। उसने बच्ची को दबोच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। इससे डरकर बच्ची रोने- चिल्लाने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां छत पर पहुंच गई। मां के पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत में आठ गवाह पेश किए गए थे। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। लंच बाद सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सजा सुनाई।
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