नौ मार्च 2014 को सुबह करीब 11 बजे पति-पत्नी में कहासुनी के बाद मारपीट होने लगी। इसी दौरान पत्नी वैशाली ने पति दायक (36 वर्ष) के सिर पर हथौड़ा मार दिया। गंभीर रूप से घायल दायक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता नारायण ने पुत्र वधू के खिलाफ हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
गाजियाबाद में नौ साल पहले संपत्ति विवाद में पति की हथौड़ा मार कर हत्या करने पर पत्नी को अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी करार देने के बाद अदालत ने जेल भेज दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय त्यागी ने बताया कि इंदिरापुरम क्षेत्र में रहने वाले दायक और उसकी पत्नी वैशाली में एक भूखंड को लेकर विवाद चल रहा था।
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नौ मार्च 2014 को सुबह करीब 11 बजे पति-पत्नी में कहासुनी के बाद मारपीट होने लगी। इसी दौरान पत्नी वैशाली ने पति दायक (36 वर्ष) के सिर पर हथौड़ा मार दिया। गंभीर रूप से घायल दायक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता नारायण ने पुत्र वधू के खिलाफ हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।