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Ghaziabad News: मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई कुकर्म की पुष्टि, बच्चे के बयान के आधार पर दस वर्ष कारावास

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मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई कुकर्म की पुष्टि, बच्चे के बयान के आधार पर दस वर्ष कारावास
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गाजियाबाद। मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बच्चे के बयान के आधार पर पाक्सो कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश तेंद्र पाल सिंह ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि दोनों परिवारों में पहले से झगड़ा चला आ रहा था। घटना वाले दिन बच्चे के पिता और आरोपी में किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। साजिश के तहत कुकर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बचाव पक्ष का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट में भी कुकर्म की पुष्टि नहीं हुई है। बयान भी विरोधाभासी हैं। अदालत ने बच्चे के बयान को आधार मानते हुए सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि लोनी थाना में एक व्यक्ति ने 18 सितंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उनके छह वर्षीय बच्चे को पड़ोस में रहने वाला सलीम 18 सितंबर को चॉकलेट देने के बहाने दोपहर 1:30 बजे घर में ले गया। वहां पर उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे ने घटना की जानकारी पिता को दी। सुनवाई के दौरान अदालत में छह गवाह पेश किए गए।
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