लोनी नगर पालिका में नहीं बढ़ेंगे वार्ड, अधिसूचना निरस्त
गाजियाबाद। लोनी नगर पालिका क्षेत्र में 55 से बढ़ाकर 60 वार्ड बनाने की अधिसूचना शासन ने निरस्त कर दी है। जिला प्रशासन ने यह प्रस्ताव बीते सप्ताह शासन को भेजा था। शासन के विशेष सचिव सुनील कुमार चौधरी ने डीएम को पत्र भेजकर अधिसूचना निरस्त करने की सूचना भेजी है। उन्होंने 55 वार्ड बनाकर नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा है। अब जिला प्रशासन दो दिन में नए सिरे से वार्डों की सीमा का निर्धारण करके नया प्रस्ताव शासन को भेजेगा।
नगर विकास विभाग ने लोनी नगर पालिका, मुरादनगर और मोदीनगर पालिका क्षेत्र में कुछ गांवों को शामिल किया था। इसके बाद डीएम राकेश कुमार सिंह ने शासन के आदेश पर तीनों नगर पालिकाओं में सीमा विस्तार कराकर वार्डों का निर्धारण कराया था। लोनी और मोदीनगर में वार्डों की संख्या बढ़ाई गई है, जबकि मानकों के अनुसार मुरादनगर में वार्डों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। लोनी में 55 से बढ़ाकर 60 वार्ड कर दिए गए थे। इस प्रस्ताव की अनंतिम अधिसूचना 14 सितंबर को जारी की गई और फिर 31 अक्तूबर को अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई थी। शासन के पास यह प्रस्ताव पहुंचा तो इसे त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव मानकर निरस्त कर दिया गया।
इसलिए निरस्त हुई अधिसूचना
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-9 में दी गई नगर पालिका की संरचना के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी नगर पंचायत की दशा में वार्डों की संख्या 10 से कम और 24 से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह किसी भी नगर पालिका में वार्डों की संख्या 25 से कम और 55 से ज्यादा नहीं होगी। जिला प्रशासन ने अपने प्रस्ताव में वार्डों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी थी। यह अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन था। इसकी वजह से यह अधिसूचना निरस्त कर दी गई।
लोनी नगर पालिका क्षेत्र में आबादी 5.81 लाख हो गई है। आबादी के मानकों के आधार पर प्रत्येक वार्ड के निर्धारण का नियम है। इसके आधार पर 60 वार्ड का प्रस्ताव भेजा गया था। शासन के आदेशों के अनुसार अब 55 वार्ड बनाकर प्रस्ताव दो दिन में शासन को भेज दिया जाएगा। वार्डों की संख्या बढ़ाने की बजाय उनकी सीमा का विस्तार कराया जाएगा। - राकेश कुमार सिंह, डीएम