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नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष की कारावास

सार

नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष की कारावास गाजियाबाद।कोर्ट ने 9 महीने 20 दिन में दोषी को सजा सुनाई है।नाबालिग ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर डरा धमकाकर कुकर्म किया।
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नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष की कारावास
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गाजियाबाद। क्रिकेट खेलने के बहाने घर में बुलाकर नाबालिग से कुकर्म करने वाले पड़ोसी को पाक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोषी पर 25500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। धनराशि में से15 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे। 11 फरवरी को पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया था। सात अप्रैल को आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने 21 अप्रैल से गवाही शुरू कराई थी। आठ सितंबर को निर्णय सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने 9 महीने 20 दिन में दोषी को सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति ने 14 दिसंबर 2021 को विजय नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यक्ति ने बताया था कि पांच दिसंबर को उसके 15 वर्षीय बेटे को पड़ोस में रहने वाले युवक मोनू ने क्रिकेट खेलने के बहाने उसे घर पर बुलाया था। घर पर उसके साथ कुकर्म किया। उस दौरान मोनू ने मोबाइल फोन से फोटो भी खींच लिया। इसके बाद दोबारा घर बुलाया और मोबाइल से खींची गई फोटो दिखाते हुए दोबारा कुकर्म का प्रयास किया। नाबालिग ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर डरा धमकाकर कुकर्म किया। घर पहुंच कर पीड़ित ने यह बात अपने पिता को बताई, उसके बाद नाबालिग के पिता ने मोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामले में हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द सुनवाई का आदेश दिया था।
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