दुष्कर्मी को 20 साल का कारावास
गाजियाबाद। तीन साल पहले भोजपुर क्षेत्र में चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को पाक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि भोजपुर निवासी पीड़िता के पिता ने दो नवंबर 2019 को रिपोर्ट लिखाई थी। पिता ने बताया था कि घटना वाले दिन वह खेत पर गए थे। उनकी पत्नी घर में काम कर रही थीए जबकि मां घेर में सो रही थी। पड़ोस में रहने वाले बाबू के घर में उनकी चार वर्षीय बच्ची खेल रही थी। दोपहर तीन बजे बाबू अपने घर में आया और मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बाद में बच्ची को पांच रुपये देकर कहा कि चॉकलेट ले लेना, लेकिन किसी को कुछ बताना मत। बच्ची को उसने डराया भी था। बच्ची ने घर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी अपनी मां को दी। खेत से वापस आने के बाद महिला ने पति को पूरी बात बताई। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में पांच गवाह पेश किए गए थे।