जन्म-मृत्यु की जानकारी ना देने पर 50 से अधिक निजी अस्पतालों को नोटिस
गाजियाबाद। अस्पतालों में होने वाले जन्म-मृत्यु की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मुहैया ना कराने के मामले में 50 से अधिक निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया गया है। सीएमओ ने बताया कि 21 दिन के अंदर सभी अस्पतालों ने जन्म-मृत्यु की जानकारी सीआरएस पोर्टल पर अपलोड नहीं की तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग पूरे जिले का डेटा शासन को भेजता है, जिसमें जन्म-मृत्यु की जानकारी सहित बच्चों के टीकाकरण की भी जानकारी होती है लेकिन निजी अस्पतालों में यह आंकड़े भेजने में कोताही की जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती करते हुए 50 से अधिक निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया है। शासन को पूरे आंकड़े ना भेजने पर कई बार विभाग को फटकार लग चुकी है। सीएमओ ने बताया कि निजी अस्पतालों में भी जन्म प्रमाणपत्र और मृत्यु प्रमाणपत्र बनते हैं लेकिन इस डेटा को निजी अस्पताल संचालक ऑनलाइन फीड नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सीएमओ कार्यालय से पोर्टल आईडी और पासवर्ड भी दिया गया है। यह सभी आंकड़े 21 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। सीएमओ डॉ. भवतोष शंखधार ने बताया कि जिन्होंने जानकारी नहीं दी है उन सभी को चेतावनी दी गई है कि अगर 21 दिन के अंदर जन्म-मृत्यु का डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया तो जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा-10 की उपधारा (3) के तहत कार्रवाई की जाएगी।