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Ghaziabad: मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले में 20 साल सजा, नौ साल पहले दरिंदे ने की थी हैवानियत

Wed, 24 Aug 2022 01:18 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद

सार

पीड़िता के पिता ने तीन सितंबर 2013 को मसूरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता के पिता ने बताया कि दो सितंबर 2013 को उनके तीन बच्चे पड़ोस में रहने वाले परविंदर मिश्रा के घर टीवी देखने गए थे।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock
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विस्तार
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पाक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी परविंदर मिश्रा को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला नौ साल पहले मसूरी थाना क्षेत्र का था।

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विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने तीन सितंबर 2013 को मसूरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता के पिता ने बताया कि दो सितंबर 2013 को उनके तीन बच्चे पड़ोस में रहने वाले परविंदर मिश्रा के घर टीवी देखने गए थे। पीड़िता अपने दोनों भाई अमन और अनस के साथ फिल्म देख रही थी। फिल्म देखते-देखते पीड़िता परविंदर मिश्रा के घर पर ही सो गई और दोनों भाई फिल्म समाप्त होने के बाद अपने घर चले गए। तभी परविंदर मिश्रा ने पीड़िता के साथ साथ दुष्कर्म किया।

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