फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा
विज्ञापन

गाजियाबाद। साहिबाबाद क्षेत्र में विधवा भाभी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट जयवीर सिंह नागर की अदालत ने देवर को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ममता गौतम ने बताया कि साहिबाबाद में 13 दिसंबर 2011 को एक महिला के पति की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। महिला दो बच्चों के साथ रहती थी। उनके पति की मौत के कुछ दिन बाद उनका देवर घर आ गया और उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में महिला ने साहिबाबाद थाने में शिकायत दी लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। 2013 में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयान पर शनिवार को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें