पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
गाजियाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश ने गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पति पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त ने मकान मालिक के बेटे से संबंध होने के शक पर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में छिपा दिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि 30 दिसंबर 2018 को इंदिरापुरम में एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में बोरे में महिला का शव मिला था। इसकी सूचना इलेक्ट्रिक ठेकेदार दिलीप ने पुलिस को दी थी। शव की पहचान ममता के रूप में हुई थी। पुलिस की पूछताछ में पति प्रकाश ने ममता की हत्या करने की बात स्वीकार की थी। प्रकाश ने पुलिस को बताया था कि बिहार के भोजपुर क्षेत्र में रहने वाली ममता तीन साल पहले उसके साथ गाजियाबाद आ गई थी। यहां पर दोनों ने शादी कर ली थी। तभी से दोनों इंदिरापुरम में रह रहे थे। प्रकाश को पत्नी पर शक था कि उसका संबंध मकान मालिक के बेटे के साथ था। इसके चलते वह आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था। गुस्से में आकर 30 दिसंबर को गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव इमारत के बेसमेंट में छिपा दिया था। एडीजे 5 कोर्ट की न्यायाधीश रीता सिंह ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर प्रकाश को हत्या का दोषी पाया। इसके बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई।