फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गाजियाबाद: हत्या कर साक्ष्य छुपाने में दोषी करार, सबूत के अभाव में एक बरी, 12 साल पुराना मामला

Sat, 21 Jan 2023 03:38 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद

सार

मामले की अंतिम सुनवाई शनिवार को एडीजे 6 न्यायधीश मुकेश कुमार  सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने पुख्ता साक्ष्य और सबूतों के आधार पर सनी को हत्या करने का दोषी करार दिया। साक्ष्य के अभाव में मिठन को बरी कर दिया ।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

गाजियाबाद में 12 साल पहले हत्या कर साक्ष्य छुपाने में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है, जबकि दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।

विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिराज सिंह भाटी ने बताया  कि बम्हैटा निवासी बृजेश यादव ने आठ जून 2011 को कवि नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बृजेश ने पुलिस को बताया था कि रात 9:15 बजे गांव के ही सनी और मिठन आपसी रंजिश के कारण महेश यादव को जबरन पकड़ कर ले गए थे।

लड़ाई- झगड़े के दौरान सनी ने महेश यादव पर गोली चला दी। इसके बाद महेश यादव को अस्पताल ले गया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने सनी और मिठन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले की अंतिम सुनवाई शनिवार को एडीजे 6 न्यायधीश मुकेश कुमार  सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने पुख्ता साक्ष्य और सबूतों के आधार पर सनी को हत्या करने का दोषी करार दिया। साक्ष्य के अभाव में मिठन को बरी कर दिया ।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें