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जीडीए ने जारी किए निर्माण संबंधी मानक, पहले दिन आए दो आवेदन

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जीडीए कार्यालय फाइल फोटोl - फोटो : AMAR UJALA
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सबहेड- जीडीए ने निर्माण संबंधी मानकों के साथ वेबसाइट पर अपलोड किए आवेदन फॉर्म - आवेदन के 24 घंटे के अंदर जीडीए जांच कर देगा स्वीकृति माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर जीडीए ने आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए जरूरी मानकों का निर्धारण कर दिया है। निर्माण संबंधी कार्यों में लगे ठेकेदारों और बिल्डरों को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आवेदन फॉर्म को भरकर ऑनलाइन जमा करना होगा कराना। फिल्म जीडीए की टीम की ओर से 24 घंटे के अंदर निर्माण संबंधी साइट की स्थलीय जांच कर रिपोर्ट जीडीए सचिव को सौंपी जाएगी। साइट पर मानकों का पालन होने पर ही प्राधिकरण निर्माण अनुमति देगा। पहले दिन जीडीए में दो ठेकेदारों ने निर्माण कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ मानको का पूरा प्रारूप जीडीए ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जीडीए की ओर से तय किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को चार भागों में बांटा गया है। पहले सेक्शन में नियम कार्य स्थल पर उपस्थित सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे। इसमें निर्माण स्थल पर उपस्थित होने वाला हर व्यक्ति एक फोटोयुक्त पहचान पत्र रखेगा। सभी मजदूरों व लोगों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। निर्माण स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, बाद में प्राधिकरण की ओर से मांगे जाने पर यह ब्यौरा ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा। बिल्डर व ठेकेदार को साइट पर सैनिटाइजेशन के साथ प्रवेश द्वार पर हैंडवाश, पानी की व्यवस्था करनी होगी। कार्यस्थल पर सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। साइट पर काम शुरू होने से पहले सभी श्रमिकों का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। साथ ही रेंडम तौर पर 5 प्रतिशत श्रमिकों का आरटी-पीसीआर टेस्ट भी कराया जाएगा। जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने बताया कि निर्माण संबंधी आवेदन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किस मानक जारी कर दिए गए हैं। पहले दिन 2 लोगों ने आवेदन किया है। --
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