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जीडीए ने 22 बिल्डरों को जारी किए नोटिस

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जीडीए ने 22 बिल्डरों को जारी किए नोटिस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लें नहीं तो होगी कार्रवाई
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गाजियाबाद। प्रोजेक्ट पूरा होने के बावजूद पूर्णता प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) न लेने वाले बिल्डरों पर जीडीए ने शिकंजा कस दिया है। रेरा के निर्देशों पर जीडीए ने गाजियाबाद के 22 बिल्डरों को नोटिस जारी किए हैं। इन बिल्डरों को एक माह में औपचारिकताएं पूरी कर पूर्णता प्रमाण पत्र लेना होगा। निर्धारित अवधि में कंप्लीशन सर्टिफिकेट न लेने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गाजियाबाद में करीब 141 हाउसिंग सोसायटियां हैं। इनमें से 22 सोसायटियां ऐसी हैं, जिनका काम पूरा हो चुका है और उनके प्रोजेक्ट की निर्धारित अवधि भी खत्म हो चुकी है, लेकिन बिल्डरों ने अभी तक कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है।
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रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बीते दिनों गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से तैयार हो चुके प्रोजेक्ट पूर्णता प्रमाण पत्र एक माह में जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जीडीए ने सर्वे कराकर 22 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि उनका प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा हो चुका है, बावजूद इसके अधिनियम के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से नहीं लिया गया है। इसके लिए तत्काल आवेदन कर प्रमाण पत्र हासिल कर लिया जाए। एक माह में प्रमाण पत्र न लिया गया तो बिल्डर के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र लेकर चला रहे काम
वर्ष 2010 से 2019 तक जीडीए ने 141 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के नक्शे स्वीकृत किए हैं। सबसे ज्यादा 38 प्रोजेक्ट जोन पांच में हैं। वहीं 36 प्रोजेक्ट जोन एक में हैं। अभी तक सिर्फ नौ बिल्डरों ने अपनी विभिन्न सोसायटियों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र लिया हुआ है। अधिकांश प्रोजेक्ट आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र लेकर चल रहे हैं। जितने टावर्स का निर्माण पूरा होता गया, बिल्डरों ने उतने टावर्स के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया। पूरे प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। अब उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है।
जिन बिल्डरों ने प्रोजेक्ट पूरा होने के बावजूद पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं लिया है, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। फिलहाल 22 बिल्डरों को नोटिस जारी किए गए हैं। निर्धारित अवधि में उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया तो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। - कंचन वर्मा, जीडीए उपाध्यक्ष
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एओए का भी कराना होगा गठन
एक्ट के मुताबिक जिन प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा हो चुका है, उनमें अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन का गठन होना है। इस प्रक्रिया में भी बिल्डरों को सहयोग करना है। इसके बाद संबंधित क्षेत्र की एओए फेडरेशन का गठन किया जाएगा, ताकि क्षेत्र की समस्याओं को उठाया जा सके। सोसायटी की अंदरूनी सड़कों का निर्माण कराना भी एओए या फेडरेशन का दायित्व होगा।
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