एनआरएचएम घोटाले के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे महाराजगंज के दवा कारोबारी रईस आलम उर्फ गुड्डू खान के घर के बाहर सीबीआई की डुगडुगी बज सकती है। गाजियाबाद के सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने आरोपी के खिलाफ 82 की कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह के अनुसार महाराजगंज के जिला अस्पताल के लिए एनआरएचएम फंड से हुई दवाओं की खरीद-फरोख्त में जमकर धांधलेबाजी हुई थी। इससे सरकार को लाखों रुपये का चूना लगा था।
इस मामले में सीबीआई अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर चुकी है। मामले में आरोपी दवा कारोबारी रईस आलम उर्फ गुड्डू खान तभी से फरार चल रहा है। सीबीआई कोर्ट ने विगत दिनों आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।
बृहस्पतिवार को आरोपी को कोर्ट में हाजिर होना था, मगर वह नहीं आया। इस पर कोर्ट ने आरोपी दवा कारोबारी के खिलाफ 82 की कार्रवाई किए जाने के आदेश जारी किए हैं। सीबीआई लोक अभियोजक के अनुसार कोर्ट के आदेश पर अब आरोपी के घर और प्रतिष्ठान पर कोर्ट के नोटिस चस्पा किए जाएंगे। इसके अलावा उसके मोहल्ले में डुगडुगी भी बजवाई जा सकती है।