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Ghaziabad News: बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल कारावास

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गाजियाबाद। आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में युवक को पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल छह महीने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिया। मामले में अभियुक्त शाहरुख को सजा दिलाने में बच्ची की मां के बयान अहम रहे।
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विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला मजदूरी करती है। वह अपने दो बच्चियों के साथ अकेली रहती है। 30 सितंबर 2017 को महिला घर से सुबह मजदूरी करने चली गई थी। इस दौरान घर पर उसकी आठ वर्षीय बच्ची अकेली थी। पड़ोस में रहने वाला शाहरुख महिला की अनुपस्थिति में बच्ची को चाकू दिखाकर घर में घुसकर बच्ची की पिटाई की। वह बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था, तभी बच्ची की मां घर आ गई। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मां ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने शाहरुख को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, इसके बाद बच्ची की मां ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई।
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