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Ghaziabad News: साहिबाबाद और विजयनगर थाना प्रभारी पर 100-100 रुपये का अर्थदंड

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गाजियाबाद। साहिबाबाद और विजयनगर थाना प्रभारी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश निशांत मान ने 100-100 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने आदेश में पुलिस आयुक्त को कहा है कि अर्थदंड की धनराशि दोनों थाना प्रभारी के वेतन से कटौती कर उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज कर अदालत को सूचित किया जाए। आदेश के बावजूद दोनों थाना प्रभारी अदालत में गवाहों को उपस्थित नहीं करा सके। इस कारण से मुकदमे की कार्रवाई बाधित हो रही थी। साहिबाबाद में अपहरण के मामले में गवाह पेश करना था, जबकि विजयनगर थाने में लड़की भगाने का मुकदमा चल रहा है।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार साहिबाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले योगेश के बेटे जितिन का 30 सितंबर 2019 को गुलफाम रवि और राजू ने अपहरण का प्रयास किया था। योगेश ने आरोपियों के खिलाफ साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकंड में विचाराधीन है। न्यायाधीश निशांत मान ने गवाह को कोर्ट में पेश करने के लिए साहिबाबाद थाना प्रभारी को आदेशित किया था। थाना प्रभारी ने गवाह योगेश को अदालत में पेश नहीं किया। इसके बाद न्यायाधीश निशांत मान ने साहिबाबाद थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। मगर थाना प्रभारी उपस्थित नहीं हुए।
विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की को 10 दिसंबर 2015 को इकबाल उर्फ बौना बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था। लड़की के पिता ने मामले की रिपोर्ट विजयनगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर इकबाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने इस मामले में गवाह पेश करने के लिए विजयनगर थाना प्रभारी को आदेशित किया था। इसके बावजूद थाना प्रभारी ने गवाह को अदालत में पेश नहीं किया। साथ ही खुद भी पेश नहीं हुए। इस मामले में अदालत ने थाना प्रभारी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने और 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के भी आदेश दिए हैं।
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