गाजियाबाद। निवेश मित्र पोर्टल पर विद्युत भार बढ़ाने के लिए किए गए आवेदन पर गलत सूचना देकर आवेदन निरस्त करना ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता को भारी पड़ गया। शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्यालय से अधिशासी अभियंता विपिन कुमार को निलंबित कर दिया गया।ऊर्जा निगम के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शिकायत की थी। बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र से मैसर्स केएल स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने 24 एमवीए के भार बढ़ाने के लिए निवेश मित्र एप पर आवेदन किया था। इसकी स्वीकृति के लिए विद्युत नगरीय वितरण खंड-9 के अधिशासी अभियंता विपिन कुमार को निर्देशित किया गया। जवाब में अधिशासी अभियंता ने कहा कि 132 केवी उपकेंद्र लालकुआं पर पहले से ही भार अधिक है इसलिए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए। जांच में पाया गया अधिशासी अभियंता ने गलत सूचना देकर उपभोक्ता के आवेदन को भार बढ़ाने के लिए लटकाए रखा और बाद में मना कर दिया। ऊर्जा निगम के अध्यक्ष ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने पर तुरंत विपिन कुमार को निलंबित किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि मामलों में लापरवाही और जानबूझकर उपभोक्ताओं को परेशान करने की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।