गाजियाबाद। हड़ताल में शामिल होकर कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के मानदेय पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। ऐसे कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि का मानदेय नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से सभी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में हड़ताल में शामिल होकर निर्धारित कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को संबंधित अवधि में अनुपस्थित माना जाएगा। इस अवधि के मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। सीएमओ कार्यालय ने सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हड़ताल की अवधि में अनुपस्थित रहे कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में नियमानुसार अनुपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड सही तरीके से बनाए रखने को कहा गया है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन चंद वैश्य ने आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि हड़ताल के दौरान कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के मामले में जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति और मानदेय भुगतान को लेकर विभागीय स्तर पर निगरानी की जाएगी।