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रात आठ से सुबह आठ बजे तक कोर्ट में नहीं जलेगी बिजली

Sat, 10 Dec 2016 12:33 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
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court shimla
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कोर्ट बंद होने के बाद रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक कोर्ट रूम और रिकॉर्ड रूम में पावर की सप्लाई बंद रहेगी। सिर्फ कोर्ट परिसर के बाहरी हिस्से और बरामद में ही बत्ती जलेगी।
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जनपद न्यायाधीश ने कोर्ट और रिकॉर्ड रूम को शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह नई व्यवस्था बनाई है। खास बात यह है कि जनपद न्यायाधीश के इस पावर सप्लाई प्लान को इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट में भी अपनाया गया है।

विगत माह गाजियाबाद की एक रिक्त चल रही कोर्ट में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी। हालांकि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया था और इससे किसी प्रकार के रिकार्ड को भी नुकसान नहीं पहुंचा था।
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इस घटना के बाद जनपद न्यायाधीश रामकृष्ण उपाध्याय ने पावर कारपोरेशन इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर पावर सप्लाई से रात के समय सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर बैठक की थी।

इसके बाद उन्होंने एक पैनल के माध्यम से कोर्ट परिसर की पावर सप्लाई को दो भागों में बांटने की योजना बनाकर इसका प्रपोजल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा था। इस प्रपोजल में बताया गया था कि कोर्ट परिसर की पावर सप्लाई को पैनल के माध्यम से दो भागों में बांट दिया जाए।

एक पैनल से सभी कोर्ट, उनके आफिस और रिकॉर्ड रूम को सप्लाई दी जाए, जबकि दूसरे पैनल से कोर्ट परिसर के बाहरी हिस्से और बरामदे में सप्लाई दी जाए। सुरक्षा के लिहाज से रात आठ बजे के बाद पैनल नंबर-1 की पावर सप्लाई बंद कर दी जाए।

ऐसे में रात के समय कोर्ट, आफिस और रिकॉर्ड रूम में पावर सप्लाई बंद होने से शार्ट सर्किट का खतरा भी नहीं रहेगा। जनपद न्यायाधीश के इस प्रस्ताव को हाईकोर्ट से न केवल मंजूरी मिल गई है, बल्कि जनपद न्यायाधीश के इस प्लान को इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट में भी लागू कर दिया गया है।
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जनपद  न्यायाधीश रामकृष्ण उपाध्याय का कहना है कि चंद ही दिनों में ही पावर सप्लाई की इस नई व्यवस्था को कोर्ट में लागू कर दिया जाएगा।
 
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