गाजियाबाद। ओला, ऊबर, रैपिडो और अमेजन जैसी ई-कॉमर्स व डिलीवरी सेवा प्रदाता कंपनियों को संचालन के लिए अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए कंपनियों को तीन दिन के भीतर नए पोर्टल पर आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार शाम परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक व वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली-2026 के तहत कार्यरत व नए ई-कॉमर्स राइडरों के लाइसेंस की प्रक्रिया पर चर्चा हुई।
बैठक के दौरान परिवहन विभाग द्वारा तैयार नए विशेष पोर्टल का प्रस्तुतीकरण किया गया। साथ ही ओला, ऊबर, रैपिडो, अमेजन, फीडो और अंकल डिलीवरी जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान किया गया।
परिवहन आयुक्त ने सभी कंपनियों को उप परिवहन आयुक्त मेरठ से समन्वय स्थापित कर शीघ्र आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों को भी परिक्षेत्र में संचालित सभी फर्मों से संपर्क कर तय समय सीमा में लाइसेंस जारी कराना सुनिश्चित करने को कहा। बिना वैध लाइसेंस संचालन करने वाली फर्मों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
बैठक में उप परिवहन आयुक्त (मेरठ परिक्षेत्र) हरिशंकर सिंह, राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव सगीर अहमद अंसारी, यूपीडेस्को के तकनीकी अधिकारी राहुल तथा गाजियाबाद के आरटीओ प्रशासन प्रमोद कुमार सिंह व आरटीओ प्रवर्तन डॉ. सियाराम वर्मा मौजूद रहे।