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Ghaziabad News: मुकदमा दर्ज कराने के खिलाफ पुलिस आयुक्त से कार्रवाई की मांग

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गाजियाबाद। अधिवक्ता के खिलाफ कविनगर के थाने में लूट और जान से मारने के प्रयास का मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस आयुक्त से जांच कर कार्रवाई की मांगी की है। अधिवक्ता रोहित गोला ने पुलिस आयुक्त को दी तहरीर में बताया है कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, वह पुलिस की जांच में न्यायालय के सीसीटीवी फुटेज में एक भी पुष्टि नहीं हुई है। इसकी पुलिस ने रोजनामचे में पुष्टि की है।
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अधिवक्ता रोहित ने बताया कि ललित मित्तल ने कविनगर थाने में 19 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें ललित ने आरोप लगाया कि रस्सी से गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास किया गया और सोने की अंगूठी लूटी गई थी। बताया गया है कि इस घटना में छह लोग शामिल थे। रोहित का आरोप है कि ललित ने गले पर रस्सी के निशान फर्जी तरीके से तैयार किए थे, जिससे कि पुलिस आसानी से रिपोर्ट दर्ज कर सके। घटना की विवेचना करते हुए जान से मार देने के प्रयास और लूट की धारा को न्यायालय की सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस ने मामला खत्म कर दिया। इसलिए लूट की झूठी सूचना पुलिस को देना, षडयंत्र रचने सहित अन्य मामलों में जांच कर कार्रवाई करें।
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