गाजियाबाद। प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या करने की दोषी बहू नीलम और उसके प्रेमी कपिल को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज मुकेश कुमार सिंह दोनों दोषियों पर 20 - 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मृतका रामकली के बड़े बेटे विनोद कुमार ने मामले की रिपोर्ट 29 अप्रैल 2017 को सुबह दर्ज कराई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता गिरिराज सिंह भाटी ने बताया 28/ 29 अप्रैल 2017 की रात कस्बा इंद्रपुरी निवासी नीलम ने अपने प्रेमी कपिल के साथ मिलकर 70 वर्षीय सास राजकली की रस्सी से गला घोट कर हत्या कर दी थी। मृतका के बेटे विनोद ने पुलिस को बताया था कि उनका छोटा भाई बेल्डिंग की मजदूरी के लिए सुबह ही घर से निकल जाता था। कपिल का महिला के घर आना जाना था। उनके पड़ोस में ही रहने वाले कपिल से छोटे भाई की पत्नी नीलम के संबंध हो गए थे। इसका विरोध नीलम की सास रामकली करती थी, इस कारण से नीलम और कपिल ने मिलकर रस्सी से गला घोट कर बुजुर्ग रामकली की हत्या कर दी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नीलम और उसके प्रेमी कपिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई शुक्रवार को अदालत में हुई।
मामले में आठ गवाह पेश किए गए। इसमें तीन चश्मदीद गवाह विनोद, सोनू कुमार व रिंकू ने अभियुक्तों को घर से बाहर निकलते हुए देखा था। इनके बयान को अदालत ने अहम माना था।