गाजियाबाद। खाद्य एवं रसद विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 13 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण होने थे। सभी लोगों को खाद्य सामग्री वितरित नहीं हो पाई थी इसलिए राशन वितरण की तिथि दो दिन और बढ़ाई गई है। अब 30 अप्रैल और एक मई को भी राशन वितरित किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा बालियान ने बताया कि ई-पोश मशीन से यह राशन वितरण होगा जिसमें घटतौली की समस्या नहीं आएगी।