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छह लाख कीमत का स्क्रैप भरा ट्रक लूटने के लिए चालक की हत्या करने वाले ट्रक क्लीनर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी एक्ट के न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ल ने दोषी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील राजीव कुमार के अनुसार 18 जुलाई 2012 को मुंबई से करीब छह लाख कीमत का स्क्रैप लेकर ट्रक चालक जादुल हक गाजियाबाद के लिए चला था। जादुल हक मेवात हरियाणा का रहने वाला था। उसके साथ ही ट्रक पर कांधला शामली निवासी परिचालक रविंद्र भी था। 22 जुलाई को यह ट्रक
गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र स्थित भूषण स्टील फैक्ट्री के बाहर आकर खड़ा हो गया। रात में ही अपने दो अन्य साथियों की मदद से क्लीनर रविंद्र ने चालक जादुल हक की गला दबाकर हत्या कर लाश को पास ही एक नाले में ठिकाने लगा दिया। इसके बाद आरोपी ट्रक लेकर शामली की ओर चला गया।
कांधला से पूर्व ही वाणिज्यकर विभाग की टीम ने इस ट्रक को पकड़ लिया। चूंकि कागजों के अनुसार इस ट्रक को गाजियाबाद-मुंबई के बीच सफर करना था। ऐसे में टीम ने स्क्रैप भरे ट्रक को मीरापुर थाने में सीज करके खड़ा करवा दिया। उधर लिंक रोड क्षेत्र में नाले से चालक की लाश मिलने के बाद पुलिस ने क्लीनर की तलाश शुरू कर दी थी।
इसी के चलते 2 अगस्त 2012 को आरोपी रविंद्र और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था।सरकारी वकील ने बताया कि यह मामला एससी/एसटी विशेष कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट में वाणिज्यकर अधिकारी लोटन सिंह ने आरोपी रविंद्र की पहचान भी की थी। हालांकि उसके बाकी साथियों को वह नहीं पहचान सके थे।
शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी रविंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के साथियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।